# गृह सचिव से लेकर डीजीपी ,एडीजीपी, आईजी एवं आईओ को बनाया पार्टी
#आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में डाली याचिका
रविश कुमार मणि
पटना Live डेस्क। राजधानी पटना समेत सियासी हलके में तूफ़ान खड़ा कर चुके निखिल प्रियदर्शी समेत उसके परिजनों के ख़िलाफ़ पूर्व मंत्री के बेटी द्वारा दर्ज कराये गये एफआईआर को निरस्त करने के लिए मुख्य आरोपी के पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाया हैं। इस मामले में गृह सचिव , डीजीपी, एडीजीपी , आईजी सहित अन्य को पार्टी बनाया गया हैं।वहीं आरोपियों ने अग्रिम जमानत की भी याचिका दाखिल किया हैं
कथित पीड़िता द्वारा हरीजन थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर एवं कोर्ट में 164 के तहत दर्ज कराये गए बयान में भिन्नता को लेकर, मामओले के मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी के पिता रिटायर्ड आईएएस कृष्ण प्रसाद सिन्हा द्वारा एफआईआर निरस्त करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिकेल किया गया हैं। याचिका के माध्यम से यह बताया गया हैं की युवती द्वारा झूठा आरोप लगा कर झूठा एफआईआर हरीजन थाने साजिशन दर्ज कराया गया हैं। साथ ही पीडि़ता पर ही कई गंभीर आरोप लगाएं गये हैं। हालाँकि इसकी सुनवाई अभी लंबित हैं।
इस मामले में निचली अदालत ने सभी आरोपियों का अग्रिम जमानत रद्द कर दिया हैं । इसको लेकर मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी द्वारा पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका 28 फरवरी को दाखिल किया गया हैं। दाखिल याचिका में कई तरह की गलती एवं कमी को लेकर डिफेक्टीव लगा दिया गया हैं। वहीं इस मामले में आरोपी निखिल के पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा एवं अन्य की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका ( सीआर.एपीपी(एसजे) एससी/एसटी एक्ट) दाखिल किया गया हैं। साथ ही एक अन्य आरोपी संजीत कुमार शर्मा ने भी निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया हैं।
इधर एसआईटी फरार चल रहें आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती लेने की तैयारी में जुट गयीं हैं। साथ ही चार एसआईटी की टीमें लगातार कई राज्यों में छापेमारी कर रहीं हैं।
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