1 मार्च 2017

दुष्कर्म के आरोपी कारोबारी निखिल के खिलाफ एक और 164 का बयान दर्ज़

# पीडि़ता भी कोर्ट में दर्ज करा चुकी हैं 164 का बयान 
# पीड़िता ने एफआईआर में छेड़खानी एवं 164 के बयान में दुष्कर्म की बात बता चुकी हैं।
#निखिल द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत पर पास्को कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हैं।

पटना Live डेस्क। पूर्व मंत्री की बेटी के साथ हुई हाई प्रोफाइल मामले में राज्य की पुलिस अब पुरी तरह से सक्रिय हो गयीं हैं।बुधवार को पुलिस ने शोहैब हसन चांद नामक व्यक्ति का कोर्ट के समक्ष164 का बयान दर्ज कराया हैं। इससे पहले पीडि़ता का भी पुलिस 164 का बयान दर्ज करा चुकी हैं।
                   निर्भया के साथ छेड़छाड़ सह दुष्कर्म का मुख्य आरोपी कारोबारी निखिल प्रियदर्शी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बीते मंगलवार को पुलिस जहां कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया है। वहीं बुधवार को एसआईटी ने इस मामले में एक अहम गवाह, एससी/एसटी, स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत किया।स्पेशल कोर्ट ने फुलवारी शरीफ के चुनौटी कुंआ स्थित चांददिला निवासी अली हसन चांद के बेटे शोहैब हसन चांद की गवाही के लिए पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज दिया।सीजेएम के निर्देश पर न्यायिक दंडाधिकारी, रत्नेशवर कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह शोहैब हसन चांद का बयान कलमबंद किया। 
                          मालूम हो कि इससे पहले पुलिस ने पीडि़ता का 164 का बयान दर्ज कराया था। जिसमें निर्भया ने निखिल प्रियदर्शी द्वारा दुष्कर्म करने का बयान दिया था। पीडि़ता के 164 का बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला जोड़ा था। जबकि पूर्व में दर्ज  एफआईआर में पीडि़ता ने छेड़खानी करने एवं दुष्कर्म का प्रयास का आरोप चस्पा किया था। इस मामले का मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी ने पास्को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया हैं। जिसकी सुनवाई गुरुवार को निर्धारित हैं। वही अप्राथमिकी अभियुक्त बनाएं गये ब्रजेश पांडे की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार यानी 3 मार्च को सुनवाई की तिथि हैं ।

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